जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नए सर्किल रेट निर्धारित करने के संबंध में बैठक आयोजित*
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जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नए सर्किल रेट निर्धारित करने के संबंध में बैठक आयोजित
*जनपद में नए सर्किल रेट 01 जनवरी 2026 से होंगे लागू*
शाहजहांपुर 18 दिसंबर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नए सर्किल दरों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में आयोजित की गई।
उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में सम्पत्ति मूल्यांकन सूची को दिनांक 05.01.2024 से लागू किया गया था। शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अन्तर्गत पुनरीक्षण करते हुये आगामी प्रभावी होने वाली वार्षिक मूल्यांकन सूची को अनन्तिम रुप से आम जनता के अवलोकनार्थ प्रकाशन कर दिया गया था। उक्त प्रस्तावित दरों की प्रतियां अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / समस्त उपजिलाधिकारियों/ तहसीलदारों तथा उपनिबंधकों के कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी थी। प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में समस्त जन सामान्य से आपत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया। आपत्तियां दर्ज कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 21.11.2025 निर्धारित की गई थी।
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम-4 उप नियम-1 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विचार विमर्श किया गया। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के सापेक्ष तैयार करते हुये नई मूल्यांकन सूची लागू की जायेगी। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / सहायक महानिरीक्षक निबंधन / जनपद के समस्त उपनिबन्धकगण एवं समूस्त आपत्तिकर्तागण एवं जनपद के संभ्रान्त लोग उपस्थित थे। नई सर्किल दर 01.01.2026 से प्रभावी होगी।



